पटना : एनजीटी ने बालू खनन के लिए नदी घाटों की नीलामी पर लगी रोक हटायी

पटना : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य में बालू खनन के लिए नदी घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर लगी अपनी रोक हटा ली है. सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष रखा. एनजीटी ने बिहार सरकार का पक्ष सुनने के बाद बालू घाटों की नीलामी पर लगी रोक […]

पटना : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य में बालू खनन के लिए नदी घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर लगी अपनी रोक हटा ली है. सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष रखा.
एनजीटी ने बिहार सरकार का पक्ष सुनने के बाद बालू घाटों की नीलामी पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को करने के निर्देश दिया. विभागीय सूत्रों का कहना है कि जब तक एनजीटी का लिखित आदेश विभाग को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा.
राज्य सरकार नयी बालू नीति लागू करने की दिशा में नये सिरे से बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी. इसी बीच एनजीटी ने नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी. फिलहाल नदी घाटों की पुरानी बंदोबस्ती 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है. इसके बाद बालू खनन के लिए नयी बंदोबस्ती आवश्यक है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >