पटना : हाइकोर्ट ने पीएमसीएच में डायलिसिस व वेंटिलेटर के बेकार पड़े होने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है.
मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट को सरकार द्वारा बताया गया है कि स्थिति सुधारने के लिए कार्रवाई हो रही हैं. जांच नहीं होने से मरीज निजी अस्पतालों में जा रहे है. इस कारण से उनको आर्थिक कष्ट उठाना पड़ रहा है.
