पटना : राज्य में दो अलग-अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन में गड़बड़ी के लिए पीएचइडी के दो जूनियर इंजीनियरों को दोषी पाया गया है. उन पर कार्रवाई करते हुए दोनों के मासिक वेतन में से पांच-पांच हजार रुपये की एकमुश्त कटौती करने का निर्णय लिया गया है.
इस संबंध में पीएचइडी ने आदेश जारी कर दिया है. सूत्रों के अनुसार लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मुंगेर, प्रशाखा-धरहरा में संचालित योजनाओं में लगाये गये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जल शोधन के बाद पानी के नमूनों में फ्लोराइड की मात्रा मानक से अधिक पायी गयी. वहीं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा, प्रशाखा-कुमारखंड में संचालित योजनाओं में लगाये गये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जल शोधन के बाद पानी के नमूनों में आयरन की मात्रा मानक से अधिक पायी गयी.
