चौकीदारों को निलंबन से अधिक दंड नहीं दे सकेंगे एसएसपी

पटना : पिछले दिनों कैबिनेट में मंजूर हुई बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली को गृह विभाग ने लागू कर दिया है. अब चौकीदार-दफादार का नियंत्रण सीधे एसएसपी या एसपी के अधीन हो गया है. हालांकि वह किसी भी मामले में दोषी चौकीदार को बड़ा दंड नहीं दे सकेंगे. राज्य की हर पंचायत में चौकीदार से […]

पटना : पिछले दिनों कैबिनेट में मंजूर हुई बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली को गृह विभाग ने लागू कर दिया है. अब चौकीदार-दफादार का नियंत्रण सीधे एसएसपी या एसपी के अधीन हो गया है. हालांकि वह किसी भी मामले में दोषी चौकीदार को बड़ा दंड नहीं दे सकेंगे. राज्य की हर पंचायत में चौकीदार से अधिक सृजित है. अधिकतम पंचायतों में इनकी नियुक्त हैं.

पुलिस के लिये काम करने वाले इन चौकीदारों का नियंत्रण अभी तक डीएम के पास था. सरकार ने चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली में बदलाव कर इस संवर्ग के सदस्यों पर आॅपरेशनल नियंत्रण जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक का होगा.
वही वेतन आदि का भुगतान करेंगे. इसके लिये सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षकों को अलग से बजट उपलब्ध कराया जायेगा. कदाचार, अक्षमता अथवा कर्तव्य की अवहेलना आदि कारणों के चलते यदि कार्रवाई करनी पड़ती है, तो बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी. हालांकि, एसएसपी या एसपी निलंबन अथवा लघु दंड ही दे सकेंगे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >