पटना : मंगलवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित स्थ��यी समिति की बैठक में नगर आयुक्त ने तीन रेगुलेशन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया. नगर आयुक्त ने आउटडोर विज्ञापन, ऑप्टिकल फाइबर और रोड कटिंग रेगुलेशन सदन के समक्ष रखा, जिसे स्थायी समिति ने थोड़ा संशोधन कर प्रस्ताव पारित कर दिया.
मेयर सीता साहू ने बताया कि तीनों रेगुलेशन अगले बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत होगा. मंजूरी मिलने के बाद सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद लागू किया जायेगा. इससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होने के साथ विज्ञापन एजेंसियों, संचार कंपनियों व सरकारी व गैर सरकारी पर अंकुश लगायी जा सकेगी.
विज्ञापन होर्डिंग को लेकर तीन श्रेणियों में बांटी गयीं सड़कें
स्थायी समिति की बैठक में आउटडोर विज्ञापन रेगुलेशन के प्रस्ताव में थोड़ा-बहुत संशोधन कर पारित कर दिया गया. नगर आयुक्त ने बताया कि निगम की सड़कों को तीन श्रेणियां में बांटा गया है. ए श्रेणी में 53 सड़कें, बी श्रेणी में 49 और बाकी को सी श्रेणी में शामिल किया गया है.
इन तीनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम दर तय की गयी है और नीलामी के जरिये होर्डिंग स्थल आवंटन किया जायेगा. वहीं, निजी भवनों के ऊपर, रेलवे फ्लाइओवर, फ्लाइओवर, फुट ओवर ब्रिज के ऊपर, हेरिटेज बिल्डिंग, घनी आबादी वाले क्षेत्र आदि इलाकों में विज्ञापन होर्डिंग प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
विज्ञापन को लेकर नीलामी की तय की गयी न्यूनतम दर
विज्ञापन के प्रकार ए श्रेणी रोड बी श्रेणी रोड सी श्रेणी रोड
यूनिपोल प्रतिमीटर प्रतिवर्ष 550 412.5 275
एडवटाइजिंग एलसीडी व एलइडी प्रति स्क्रीन प्रतिवर्ष 4000 3000 2000
पोल कियोस्क प्रति स्क्वायर मीटर प्रतिवर्ष 550 412.5 275
डिस्प्ले बोर्ड प्रति स्क्वायर मीटर प्रतिवर्ष 80 60 40
स्ट्रीट फर्नीचर प्रति स्क्वायर मीटर प्रतिवर्ष 500 375 250
बैनर, पोस्टर व फ्लैक्स प्रति स्क्वायर मीटर प्रतिवर्ष 2000 1500 1000
n विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रति स्क्वायर मीटर प्रतिवर्ष 550 412.5 275
मुख्य प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी
स्थायी समिति व बोर्ड से पारित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति
तीन कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति
अंचल कार्यालयों के सौंदर्यीकरण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति किफायती आवास को लेकर भूमि खरीदने को लेकर दी गयी मंजूरी nमौर्यालोक परिसर की साफ-सफाई को लेकर निजी एजेंसी से एकरारनामा की स्वीकृति
ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की लेनी होगी निगम से अनुमति
बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये गये ऑप्टिकल फाइबर केबल रेगुलेशन में किये गये प्रावधान के अनुसार एक मोबाइल टावर लगाने को लेकर निगम कोष में 50 हजार रुपये जमा करना है. इसके बाद निगम से एनओसी दी जायेगी.
इसके साथ ही संचार कंपनियों को प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क के रूप में 15 हजार रुपया जमा करना होगा. वहीं, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को लेकर कंपनी को निगम से एनओसी लेना होगा. एनओसी लेने के लिए प्रति किलोमीटर एक लाख रुपये शुल्क जमा करना होगा.
अगर संचार कंपनियां एनओसी लिये बिना कार्य शुरू करेगी, तो समान जब्त करने के साथ साथ जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान किया गया है. रोड कटिंग रेगुलेशन में किसी प्रकार की सड़कों को काटने से पहले निगम से अनुमति लेना अनिवार्य किया है.
