दागी पुलिस अफसरों को मिलेगा अपना पक्ष रखने का मौका : डीजीपी, कहा- पुलिस विभाग में जल्द शुरू होगी बहाली

पटना : राजधानी पटना में दागी अफसरों को हटाये जाने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि मुख्यालय हर स्तर पर जांच कर रहा है. सरकार के निर्देशों के अनुरूप काम किया जा रहा है. साथ ही डीजीपी ने स्पष्ट किया कि हटाये गये पुलिस अफसरों को भी अपना […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 12, 2019 3:22 PM

पटना : राजधानी पटना में दागी अफसरों को हटाये जाने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि मुख्यालय हर स्तर पर जांच कर रहा है. सरकार के निर्देशों के अनुरूप काम किया जा रहा है. साथ ही डीजीपी ने स्पष्ट किया कि हटाये गये पुलिस अफसरों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जायेगा.

बिहार के मुखिया गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि हम सब हर शुक्रवार को बैठते हैं. वहां वे अपनी बात बात रख सकते हैं. हां, जो दागी हैं, उन्हें मुख्यधारा से हटाया जायेगा. साथ ही पुलिस का मनोबल बढ़ानेवालों को सम्मानित भी किया जायेगा. उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करनेवाले अधिकारी छवि बिगाड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोई राजनैतिक पैरवी नहीं हो रही है. बिहार पुलिस को काम करने की पूरी छूट है. सरकार के बनाये स्केल पर काम हो रहा है. उन्होंने बताया कि 368 दागी पुलिसकर्मियों की जांच सरकार करा रही है.

हाल ही में बिहार में मॉब लिचिंग की घटनाओं पर कहा कि बच्चा चोर की घटना अभी तक बिहार में नहीं है. सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलायी जा रही है. उन्होंने वार्ड सदस्यों और मुखिया को अफवाह से बचने की अपील की. साथ ही कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ सभी को आगे आना होगा. डीजीपी ने कहा कि एक बार अपराध करने के बाद जमानत पर बाहर आकर दोबारा अपराध करनेवालों की जमानत को रद्द करने पर विचार हो रहा है. ऐसे अपराधियों की जमानत रद्द की जायेगी.

बिहार पुलिस में जल्द होगी बहाली

डीजीपी ने कहा कि बिहार पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. बिहार में जल्द ही सिपाही से लेकर दारोगा तक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनेवाली है. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस में करीब 24 हजार पदों पर सिपाही की बहाली की जायेगी. साथ ही 2000 दारोगा और 2000 चालकों की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी. उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में कर्मियों की भारी कमी को देखते हुए यह भर्ती लायी जा रही है.

हाईकोर्ट ने जतायी थी नाराजगी

मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद बिहार में पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट ने दो अगस्त को नाराजगी जतायी थी. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से गृह विभाग के उप सचिव ने शपथ पत्र दायर कर अदालत को बताया था कि राज्य में पुलिस अवर निरीक्षक के 4586, सिपाही के 22655 और चालक सिपाही के 2039 पद रिक्त हैं.

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