खुसरूपुर नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी गयी

2007 अधिनियम के तहत उपमुख्य पार्षद रामकली देवी कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगी खुसरूपुर : गुरुवार को खुसरूपुर नगर पंचायत कार्यालय में तकरीबन बारह बजे अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक आहूत की गयी. बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरांत मत विभाजन कराया गया. जिसमें पटना हाइकोर्ट द्वारा 22 जुलाई को पारित […]

2007 अधिनियम के तहत उपमुख्य पार्षद रामकली देवी कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगी
खुसरूपुर : गुरुवार को खुसरूपुर नगर पंचायत कार्यालय में तकरीबन बारह बजे अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक आहूत की गयी. बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरांत मत विभाजन कराया गया.
जिसमें पटना हाइकोर्ट द्वारा 22 जुलाई को पारित आदेशानुसार गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय कक्ष में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी आनंद किशोर सहित खुसरूपुर कार्यपालक पदाधिकारी रौशन कुमार, नगर प्रबंधक पूनम रानी व सभी सात वार्ड पार्षदों की देखरेख में सीलबंद मतपेटी में रखे मतों की गिनती वीडियोग्राफी के बीच गयी. इस दौरान मुख्य पार्षद के अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा.
इस प्रकार खुसरूपुर नगर पंचायत में मुख्य पार्षद का पद रिक्त हो गया. ऐसे में अब अधिनियम 2007 के तहत अध्यक्ष पद के रिक्ति होने पर उपमुख्य पार्षद रामकली देवी ही कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगी. जानकारों की मानें तो इस वक्त खुसरूपुर नगर अध्यक्ष मणिक लाल प्रसाद, वार्ड आठ के अशोक कुमार एवं वार्ड सात की पूनम कुमारी इन तीनों ने पटना हाइकोर्ट कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर डबल बेंच में याचिका दायर की है.

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