पटना : पुनर्गठन की अवधि बताए सरकार

पटना : राज्य में डॉक्टरों के प्रैक्टिस करने हेतु निबंधन करने वाली कानूनी संस्था, बिहार चिकित्सा निबंधन समिति का पुनर्गठन पिछले सात वर्षों से नही किये जाने के मामले में पटना हाइ कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से जवाब तलब किया है . जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तौकीर आलम […]

पटना : राज्य में डॉक्टरों के प्रैक्टिस करने हेतु निबंधन करने वाली कानूनी संस्था, बिहार चिकित्सा निबंधन समिति का पुनर्गठन पिछले सात वर्षों से नही किये जाने के मामले में पटना हाइ कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से जवाब तलब किया है . जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तौकीर आलम द्वारा दायर जनहित याचिका को सुनते हुए यह आदेश दिया. हाइ कोर्ट ने प्रधान सचिव से कहा कि वे 19 जुलाई तक यह बताये कि कब तक उक्त समिति का पुनर्गठन कर लिया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

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