पटना : सरकारी वकीलों के फीस का भुगतान एक साल से नहीं किये जाने पर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को फटकार लगायी. न्यायमूर्ति मोहित शाह की एकलपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यदि विधि विभाग के आला अफसर के वेतन को रोकने का आदेश दिया जाये, तो उन्हें कैसा लगेगा. न्यायिक कार्य को संचालित करने वाले और सरकार का पक्ष रखने वाले खासकर सहायक सरकारी वकीलों के प्रति राज्य सरकार के ऐसे रूप को देखते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जम कर फटकार लगायी.
ललन कुमार व अन्य की रिट याचिका को सुनते हुए न्यायमूर्ति शाह की एकलपीठ ने विधि विभाग को आदेश दिया है कि वे एक हफ्ते के अंदर याचिकाकर्ता सहित अन्य सरकारी वकीलों के फीस भुगतान में देरी की समस्या का निराकरण करें. अगर वे इस मामले का समाधान जल्द नहीं करते हैं, तो कोर्ट उनके खिलाफ भी आदेश पारित करेगा. इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.
