पटना : हाइकोर्ट ने राजधानी पटना के पीएमसीएच में स्थित डायलिसिस मशीन समेत अन्य जीवनरक्षक मशीनों के खराब रहने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व अस्पताल के अधीक्षक से 19 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब मांगा है.
न्यायाधीश ज्योति शरण और न्यायाधीश पार्थसारथी की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि इस अस्पताल में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से मरीज आते हैं. यहां जीवनरक्षक मशीन खराब रहने के कारण ठप पड़ी हुई है. इसका खामियाजा इलाज कराने के लिए यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है.
