पटना : थानाध्यक्ष और अंचल पुलिस निरीक्षक बनने के लिए छह मानकों पर खरा उतरना होगा. गृह विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है. इससे राज्य में बड़े पैमाने पर थानेदार हटाने की तैयारी कर ली गयी है.
गृह विभाग की मंशा साफ सुधरी छवि वाले पुलिस पदाधिकारियों को ही थानेदार और अंचल पुलिस निरीक्षक की जिम्मेदारी देना है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दिये थे. जो थानेदार शराब के काले कारोबार में संलिप्त पाये गये हैं अथवा क्षेत्र में शराब की बिक्री हो रही है उनको 10 साल तक थानेदार नहीं बनाया जायेगा.
किसी मामले की जांच में दोषी ठहराये गये हों, विभागीय जिम्मेदारी न निभाने के दोषी पाये गये हो, महिलाओं से अभद्र व्यवहार, भ्रष्टाचार और उनकी अभिरक्षा के दौरान किसी के साथ हिंसा हुई हो. विभागीय कार्यवाही जिन पर लंबित है तथा जिनको कोर्ट दोषी करार दे चुका है उनको थानाध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिलेगी.
