प्रभात खबर ने ‘बीएड में खाली रह सकती हैं सीटें’ शीर्षक से शुक्रवार को खबर प्रकाशित की थी
पटना : पटना हाइकोर्ट ने बीएड नामांकन की नोडल एजेंसी नालंदा ओपन विवि को कहा है कि वह कुछ ऐसा करें, जिससे किसी भी स्थिति में बीएड की एक भी सीट खाली नहीं रहें. न्यायाधीश मोहित शाह की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया.
एसोसिएशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से एक याचिका दायर कर शिकायत की गयी थी कि नये सत्र 2019-2021 में बढ़ी संख्या में सीट खाली रह जाने की संभावना है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक जुलाई के बाद छात्रों का नामांकन नहीं हो सकता है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमन कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस बार करीब 64000 अभ्यर्थियों ने सफलता पायी है. लेकिन 50 फीसदी भी नामांकन नहीं हो पाया है.
