नोटिस पर खाली नहीं किया तो पुलिस करेगी कार्रवाई

पटना : असुरक्षित बहुमंजिला और बड़े भवनों के स्वामियों के पास केवल 20 दिन का समय है. नोटिस के बाद भी आग से बचने का इंतजाम नहीं करने पर कार्रवाई होगी. फायर सेफ्टी के लिहाज से जो इमारतें खतरनाक घोषित कर दी जायेंगी, उनको पुलिस की मदद से खाली कराया जायेगा. क्षेत्रवार गठित संयुक्त टीम […]

पटना : असुरक्षित बहुमंजिला और बड़े भवनों के स्वामियों के पास केवल 20 दिन का समय है. नोटिस के बाद भी आग से बचने का इंतजाम नहीं करने पर कार्रवाई होगी. फायर सेफ्टी के लिहाज से जो इमारतें खतरनाक घोषित कर दी जायेंगी, उनको पुलिस की मदद से खाली कराया जायेगा. क्षेत्रवार गठित संयुक्त टीम 25 जून से यह कार्रवाई शुरू कर सात जुलाई तक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी.

डीजी बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं सुनील कुमार के आदेश पर 25 से 29 मई तक सभी जिलों में फायर सेफ्टी की आडिट हुई थी. मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, छपरा, दरभंगा, गया, आरा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर एवं पूर्णिया में विशेष अभियान चल ही रहा है. यहां 10 जून तक राज्य भर के उन भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिये जायेंगे जिन्होंने फायर सेफ्टी की अनदेखी की है. इनको 25 जून से पहले फायर सेफ्टी के मानक पूरे करने होंगे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >