पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजगीर स्थित आयुध कारखाने की जमीन के अधिग्रहण मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अधिग्रहण किये गये जमीन के मुआवजे की राशि को बढ़ाये जाने के पूर्व के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए नालंदा के समाहर्ता द्वारा निर्धारित किये गये मुआवजे की राशि को सही ठहराया है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व के उन सभी फैसले व आदेशों को भी निरस्त कर दिया जिसके तहत रैय्यतों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में कई गुना वृद्धि कर दी गयी थी.
कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने बताया कि खंडपीठ के इस फैसले से करीब तीन हजार करोड़ रुपये की सरकारी राशि का अवैध भुगतान करने से केंद्र सरकार बच गयी.
