बाढ़ में 1108 के पास आर्म्स लाइसेंस, 478 ने ही डेटाबेस में कराया दर्ज

पटना : बाढ़ अनुमंडल में 1108 आर्म्स लाइसेंस निर्गत है, लेकिन इनमें से महज 478 लाइसेंस धारकों ने ही नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस में इसका रजिस्ट्रेशन कराया है. बड़ी संख्या में डेटाबेस में नाम नहीं दर्ज कराने वाले ऐसे लाइसेंसियों को डीएम कुमार रवि ने 31 मार्च तक का नोटिस दिया है. 31 मार्च […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 16, 2019 5:00 AM

पटना : बाढ़ अनुमंडल में 1108 आर्म्स लाइसेंस निर्गत है, लेकिन इनमें से महज 478 लाइसेंस धारकों ने ही नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस में इसका रजिस्ट्रेशन कराया है.

बड़ी संख्या में डेटाबेस में नाम नहीं दर्ज कराने वाले ऐसे लाइसेंसियों को डीएम कुमार रवि ने 31 मार्च तक का नोटिस दिया है. 31 मार्च के बाद जिन आर्म्स लाइसेंसियों का (यूआइएन) यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं रहेगा, उनका आर्म्स लाइसेंस अवैध हो जायेगा और वैसे आर्म्स को थाना द्वारा जब्त कर लिया जायेगा.
निर्गत शस्त्र के भौतिक सत्यापन की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि इससे पहले 19 सितंबर, 2018 को भी विज्ञापन के माध्यम से आर्म्स लाइसेंसियों को दो जनवरी 2019 तक यूआइएन लेने के लिए आवेदन जिला शस्त्र प्रशाखा में जमा करने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अगाह किया कि छूटे हुए लाइसेंसधारी अविलंब फार्म जमा कर यूआइएन प्राप्त कर लें.

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