पटना : 19 कोषांग गठित, जिम्मेदारी तय

24 घंटे में सरकारी भवनों से हटानी होगी प्रचार सामग्री पटना : जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसको लेकर रविवार की शाम को जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से राजनीतिक पार्टियों व व्यक्ति विशेष के लिए गाइड लाइन जारी का दी गयी. बताया गया कि 24 घंटे के भीतर सरकारी भवनों […]

24 घंटे में सरकारी भवनों से हटानी होगी प्रचार सामग्री
पटना : जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसको लेकर रविवार की शाम को जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से राजनीतिक पार्टियों व व्यक्ति विशेष के लिए गाइड लाइन जारी का दी गयी. बताया गया कि 24 घंटे के भीतर सरकारी भवनों व संपत्तियों से प्रचार के लिए लगे बैनर पोस्टर हटाने का काम किया जायेगा.
इसे अलावा 48 घंटे के भी प्राइवेट संपत्ति व पब्लिक प्लेस से भी इनको हटाने का काम करना होगा. इसके बाद जिला निर्वाचन की ओर से कार्रवाई शुरू की जायेगी. वहीं किसी भी राजनैतिक दल, संगठन व राजनीतिक प्रयोजन से आयोजित की गयी सभा, धरना, प्रदर्शन, माइक का प्रयोग बगैर सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति से आयोजित नहीं किया जा सकता है. वहीं रात दस बजे से सुबह छह बजे तक माइक का प्रयोग वर्जित रहेगा. इसके अलावा पटना साहिब से पटना घाट तक बनने वाली सड़क भी आचार संहिता से प्रभावित रहेगी.
इसके अलावा इन पर भी होगी कार्रवाई
आपत्तिजनक आलेख, फोटो व किसी विशेष पर आपत्तिजनक पोस्टर या फोटो लगाने पर.
कोई व्यक्ति अगर मतदाता को डराने, धमकाने व प्रलोभन देने का काम करता है तो.
प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का प्रयोग करने पर.
कोई भी अस्त्र, शस्त्र, तीर-धनुष लाठी, भाला, गड़ासा या कोई भी हथियार का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने पर.
कोई भी ऐसा कार्य जिससे आदर्श आचार संहिता प्रभावित होती है तो.

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