पटना : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत वैसे असंगठित मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम है. वहीं, योजना के तहत असंगठित मजदूरों के साथ वैसे शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, आशा, मनरेगा, आंगनबाड़ी सेविका या कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जिसकी मासिक आय 0 से 15 हजार तक है.
इसके लिए बिहार के सभी डीएम को प्रचार-प्रसार के लिए श्रम विभाग ने पत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश भेजा है. योजना से जुड़ने व रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सभी जिलों के वसुधा केंद्र पर इसकी व्यवस्था की गयी है.
एक ही परिवार में अगर पति-पत्नी दोनों लोग काम करते हैं. कोई ट्यूशन पढ़ाता है या दूसरा किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, दोनों की आमदनी मासिक 15 हजार से कम है, तो वह योजना से जुड़ सकता है. इसके लिए बैंक एकाउंट व आधार कार्ड होना चाहिए.
