पटना : राजधानी पटना में ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे लोगों को हो रहे परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए हाइकोर्ट ने पहल की है. कोर्ट ने परिवहन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि इस बैठक में ट्रैफिक पुलिस के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी रहेंगे. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार के जवाब के अालोक में यह कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को सरकारी वकील उपलब्ध करायेंगे. खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह के बाद करने का निर्देश दिया है. इसके पूर्व अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने कोर्ट को बताया कि ट्रैफिक सिस्टम सुधारने के लिए कई सुझाव दिये गये हैं.
