पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए मंगलवार को कहा है कि मार्च 2020 तक हर हाल में पटना में बन रहे फ्लाइओवर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाये. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रबिंद्र कुमार द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाइ करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि पटना के आर ब्लॉक, मीठापुर और भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य नवंबर 2019 तक पूरा किया जाना है.
फ्लाइओवर का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है. आशंका जतायी गयी थी कि ऐसे में यह फ्लाइओवर समय पर नहीं बन सकेगा. फ्लाइओवर का निर्माण होने के कारण आम लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
