पटना : पुलिस अवर निरीक्षक के 1717 तथा एक्साइज सब इंस्पेक्टर के एक हजार से अधिक पदों पर बहाली को लेकर हाइकोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई होगी. चयन आयोग की ओर से दायर जितनी भी अपील हाइकोर्ट की खंडपीठ में लंबित है, उन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ 13 फरवरी को होगी. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के वकील की तरफ से इन मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए किये गये अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.
आयोग की ओर से दारोगा की बहाली को लिए गये पीटी व मुख्य परीक्षाओं में गड़बड़ी पाने पर हाइकोर्ट की एकलपीठ ने आयोग को यह आदेश दिया था कि 1717 दारोगाओं की बहाली को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट नये सिरे से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए निकाले.
खेल मैदान में पंचायत भवन बनाने पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक : मधुबनी जिले के फुलपरास स्थित खेल मैदान की जमीन पर पंचायत भवन बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पटना हाइकोर्ट ने मधुबनी के डीएम को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से पंचायत भवन के कार्य पर रोक लगा दें. न्यायाधीश ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रूपेश कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि डीएम दो सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करें.
