पटना :राजधानी पटना में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की बिना अनुमति या सहमति के संचालित किये जा रहे 21 होटल, रेस्टाेरेंट एवं बैंक्वेट हॉल को नोटिस दिया गया है. नोटिस मेंसाफ कर दिया है कि संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने जल एवंवायु निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किया है. इनके संचालकों को प्रतिष्ठानों की स्थापना और संचालन के लिए जरूरी सहमति लेने को कहा है. साथ ही नोटिस में कहा गया है कि अगर यह सहमतियां नहीं ली गयीं तो संस्थानों को बंद तक कराया जा सकता है.
इनको भेजा गया है नोटिस
जिन संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है, उनमें रूपसपुर थाना के निकट बेली रोड स्थित वाटिका प्रीमियर होटल एंड बैंक्वेट, महाराजा गार्डन, किसान प्लेस (मैरिज हॉल), बेली गार्डन (मैरिज हॉल), राजीव नगर स्थित श्याम उत्सव हॉल, टेस्टराइड फूड एंड बेवरेज, डांसिंग नूडल्स (रेस्टोरेंट), डीओ मैरिज हॉल, डीओ दरबार मैरेज हॉल, वेल फूड मैरिज गार्डन, वेल फूड रेस्टोरेंट, आशियाना दीघा रोड स्थित एस एस एक्जोटिक (होटल एंड रेस्टाेरेंट, बैंक्वेट), इम्पीरियल गार्डन, पाटिलपुत्रा मैरिज लॉन,सिंह लॉन (मैरेज हॉल), सिंह सेलिब्रेशन (बैंक्वेट हॉल), बालाजी बैंक्वेट हॉल, राॅयल रिसोर्ट, मंगलम बैंक्वेट हॉल, रेड कारपेट (बैंक्वेट हॉल), सुगना मोड़ स्थित बिहारी मिलन मैरिज हॉल, वेस्टेंड होटल एंड रेस्टोरेंट शामिल हैं.
