पटना : विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा बंगला खाली कराने संबंधी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर पटना हाइकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयी.
कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सात जनवरी को सुनायेगा. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में तेजस्वी यादव द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. उनके अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखा गया. महाधिवक्ता ललित किशोर के अनुपस्थित रहने के कारण कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि तीन जनवरी को निर्धारित की है.
मालूम हो कि पद से हटने के बाद उपमुख्यमंत्री के नाम से आवंटित आवास को छोड़ने का निर्देश बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा तेजस्वी यादव को दिया गया था. लेकिन, तेजस्वी यादव ने हाइकोर्ट में निर्देश को चुनौती दी. हाइकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. उसी के खिलाफ यह याचिका दायर की गयी है.
