पटना : सूबे में नेशनल हाइवे 106 की दुर्दशा व उसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाले वायु प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पटना हाइकोर्ट इसे जनहित का मामला मानते हुए लोकहित याचिका के रूप में सुनवाई करेगा. इसके लिये मुख्य न्यायाधीश ने हाइकोर्ट प्रशासन को निर्देश दिया है कि इसे शुक्रवार को उनकी पीठ में सूचीबद्ध किया जाये.
मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने नेशनल हाइवे की सड़कों की खस्ता हालत पर खुद के अनुभव को बताते हुए कहा कि इस हाइवे पर कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां लगता है कि सड़क है ही नहीं. वहां की सड़क पगडंडी से भी बदतर है. उन्होंने कहा कि उस सड़क पर चलने पर लगता है कि सड़क नहीं वैतरणी पार कर रहे हैं.
मुख्य न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नेशनल हाईवे ऑथोरिटी के अधिवक्ता और राज्य के महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे लोग शुक्रवार को सुनवाई के समय अदालत में उपस्थित रहेंगे, ताकि, वस्तुस्थिति से अदालत को अवगत करा सकें. इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.
