पटना : राज्य सरकार ने सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण किये जाने के लिए मुआवजा दर का फार्मूला तैयार कर लिया है. बदले हुए नियमों के मुताबिक जमीन मालिकों को शहरी क्षेत्र में दूरी के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत से सटे इलाके और ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों के अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजा दर की नयी अधिसूचना जारी कर दी है.
इसके अनुसार नगर निगम में आठ व 10 किलोमीटर से अधिक दूरी के अनुसार मुआवजा दर का निर्धारण होगा. नगर परिषद में चार, चार से छह व छह किलोमीटर से अधिक, नगर पंचायत में दो, दो से चार व चारकिलोमीटर से अधिक दूरी की जमीनों का मुआवजा तय किया गया है. इसमें बाजार भाव का 1़ 25 गुना(सवा गुना) से दो गुना तक मुआवजा मिलेगा.
असमानता को लेकर नया नियम
जमीन अधिग्रहण में मुआवजे को लेकर लोगों में असमानता के कारण नये नियम बनाये गये. पहले आसपास की ही जमीन में मुआवजे में अंतर को लेकर जमीन मालिक जमीन नहीं देना चाहते थे.
इससे प्रोजेक्ट का काम फंसा रह जाता था. जानकारों के अनुसार शहरी क्षेत्र में किसी खास सीमा तक जमीन अधिग्रहण करने पर जमीन मालिक को बाजार भाव की दुगुनी राशि मिलती थी. सीमा क्षेत्र से पार जमीन मालिक को बाजार भाव का चार गुना मुआवजा मिलता था. मुआवजे के इस असमानता को दूर करने के लिए विभाग ने नगरपालिका क्षेत्र के लिए दूरी के अनुसार मुआवजा तय किया है. विभाग ने मुआवजा के दर निर्धारण के अपने संकल्प को गजट में प्रकाशित किया है.
मुआवजे में होगा गुना का प्रयोग
सरकार द्वारा किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर मुआवजे में निर्धारित गुना प्रयुक्त होगा.जमीन का मूल्य बाजार भाव के गुना से निर्धारित होगा.
नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से आठ किलोमीटर तक बाजार भाव का 1़ 25(सवा)गुना,आठ से 10 किलोमीटर तक 1.50 (डेढ़)गुना व 10 किलोमीटर से अधिक जमीन रहने पर बाजार भाव का दुगुना मिलेगा. नगर परिषद वार्डों की सीमा से चार किलोमीटर तक बाजार का 1़ 50 (डेढ़)गुना, चार से छह किलोमीटर तक 1़ 75 (पौने दो)गुना व छह किलोमीटर से अधिक दूर जमीन होने पर बाजार भाव का दो गुना मुआवजा मिलेगा. नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक बाजार भाव का 1़ 75(पौने दो) गुना, दो से चार किलोमीटर तक 1़ 85 गुना व चार किलोमीटर से अधिक दूर जमीन होने पर बाजार भाव का दुगुना मिलेगा.
नगर निकाय का नाम नगर निकाय क्षेत्र से दूरी इतना गुना
नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से
शून्य से आठ किमी 1. 25
नगर निगम आठ से 10 किमी 1. 50
नगर निगम 10 किमी से अधिक 02
नगर परिषद वार्डों की सीमा से शून्य
से चार किमी 1. 50
नगर परिषद चार से छह किमी 1. 75
नगर परिषद छह किमी से अधिक 02
नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से
शून्य से दो किमी 1. 75
नगर पंचायत दो से चार किमी 1. 85
नगर पंचायत चार किमी से अधिक 02
शहरी क्षेत्र से सटे पेरिफेरल (परिधि) क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जमीन के अधिग्रहण को लेकर मुआवजे का निर्धारण किया गया है.
-ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव, राजस्व व भूमि सुधार विभाग
