पटना : राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक के उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई.मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से 3 जनवरी तक इस मामले में शपथ पत्र दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता संगीता प्लास्टिक एवं अन्य तथा प्रिय रंजन एवं अन्य द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने या न लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का है तथा उसे ही कानून बनाना है. अत: लिया गया निर्णय गैरकानूनी है.
