पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जूनियर इंजीनियर पद के लिए डिप्लोमाधारी इंजीनियर ही योग्य हैं. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा दायर एलपीए (अपील) पर सुनवाई के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुनाया.
पहले कंपनी ने जू इंजीनियर के लिए डिप्लोमाधारी इंजीनियरों से ही आवेदन आमंत्रित किया था. डिग्रीधारी इंजीनियरों ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी थी. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जू इंजीनियर के पद पर की जाने वाली नियुक्ति में डिग्रीधारी इंजीनियरों को भी आवेदन देने की छूट दे दी, जिसे बाद में चुनौती दी गयी.
