पटना : कल से प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध, छापेमारी की तैयारी, सख्ती से होगी कार्रवाई

पूर्णत: प्रतिबंध के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी पटना : जिले सहित पूरे सूबे में प्लास्टिक कैरी बैग पर शुक्रवार से प्रतिबंध लग जायेगा. प्लास्टिक कैरी बैग बैन का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी और जुर्माना भी वसूला जायेगा. पॉलीथिन जलाने पर भी जुर्माना लगेगा. इसको लेकर बुधवार को जिलाधिकारी कुमार रवि […]

पूर्णत: प्रतिबंध के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी
पटना : जिले सहित पूरे सूबे में प्लास्टिक कैरी बैग पर शुक्रवार से प्रतिबंध लग जायेगा. प्लास्टिक कैरी बैग बैन का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी और जुर्माना भी वसूला जायेगा. पॉलीथिन जलाने पर भी जुर्माना लगेगा.
इसको लेकर बुधवार को जिलाधिकारी कुमार रवि ने बैठक कर प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और प्रतिबंध को लेकर छापेमारी करने की कार्ययोजना पर बैठक की. डीएम ने निर्देश दिया कि प्लास्टिक कैरी बैग पूर्णत: प्रतिबंधित करने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाये और कानून का उल्लंघन करने वालों से अर्थ दंड वसूला जाये. उन्होंने कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–421 एवं 422 के अंतर्गत बनाये गये उपविधि के तहत जब्ती, जुर्माना, अपराध शमन इत्यादि की कार्रवाई नगर निकायों द्वारा की जाये. जिलाधिकारी ने अपर जिला दंडाधिकारी, आपूर्ति तथा विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बुधवार से सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपने-अपने नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर समुचित कार्रवाई करें.
जिला स्तरीय टीम करेगी समीक्षा
-प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के लिए टीम गठित की गयी. जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनीटरिंग समिति को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गयी हैं.
-नगर क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों, भोजशालाओं, सब्जीवालों तथा वाणिज्यिक दुकानों में अचानक निरीक्षण का संचालन करना और इन व्यवसायियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त करना.
-वैसे पॉलीथिन पैकेजिंग मेटेरियल, जिनकी मोटाई 50 माइक्रॉन से कम हो और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में किये गये प्रावधानों के अनुसार जिन पर लेबल अथवा मार्क नहीं किये गये हों, ऐसे उत्पादों को जब्त करना.
-दूसरे राज्यों से आने वाली पॉलीथिन के विक्रय को रोकना.
तीन टीमें करेंगी काम
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने थोक विक्रेता की दुकानों में प्लास्टिक कैरी बैग के स्टॉक का सर्वेक्षण करने के लिए तीन टीमों का गठन किया है. टीम में एडीएसओ के साथ मार्केटिंग ऑफिसर एवं सप्लाई ऑफिसर शामिल है. एडीएसओ के नेतृत्व में मार्केटिंग ऑफिसर एवं सप्लाई इंस्पेक्टर की टीम मीठापुर, बाकरगंज एवं पटना सिटी के प्लास्टिक के थोक विक्रेताओं की पॉलीथिन के स्टॉक का निरीक्षण कर पता लगायेगी कि कितना स्टॉक जमा है आैर भंडारण को नष्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं. सभी टीमों को जिलाधिकारी को प्रतिवेदन देगा होगा, इसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी. जिला जन संपर्क पदाधिकारी के निर्देश में शहरी क्षेत्र में प्लास्टिक प्रतिबंध से संबंधित होर्डिंग-फ्लैक्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.
कई वर्गों में बांटा गया है दंड
प्लास्टिक कैरी बैग बैन का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इसमेंमोटाई और आकार का विचार किये बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण विक्रय करने पर पहली बार में दो हजार रुपये, द्वितीय बार में तीन हजार रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया जायेगा.
व्यापारिक उपयोगकर्ता अगर पहली
बार बंदी का उल्लंघन करते हैं, तो 1500 रुपये, द्वितीय बार में 2500 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 3500 रुपये जुर्माना किया जायेगा.
घरेलू उपयोगकर्ता मामले में पहली बार में 100 रुपये, द्वितीय बार में 200 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 500 रुपये जुर्माना किया जायेगा.
मल्टी लेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बना कवर हो, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधनों के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नहीं किये गये हों, उन वस्तुओं का उपयोग, विक्रय या उसे उपलब्ध कराने पर प्रथम बार में 2000 रुपये, द्वितीय बार में 3000 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 5000 रुपये जुर्माना किया जायेगा.
पॉलीथिन जलाने पर भी लगेगा जुर्माना
-प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर प्रथम बार में 2000 रुपये, द्वितीय बार में 3000 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 5000 रुपये जुर्माना किया जायेगा.
-सार्वजनिक स्थानों, पार्क, नाला पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने पर प्रथम बार में 1000 रुपये, द्वितीय बार में 1500 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा.
-शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिये बिना और इस उपविधि के अनुसार व्यवस्था किये बिना कोई सभा या समारोह में एक सौ से अधिक व्यक्तियों को जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम बार में 1500 रुपये, द्वितीय बार में 2000 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 2500 रुपये जुर्माना किया जायेगा.

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