पटना : विभागीय कार्रवाई के कारण उन्नति से वंचित रहे राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीके अनिल को पटना हाईकोर्ट से शुक्रवार को कोई राहत नहीं मिली.
न्यायाधीश ज्योति शरण व न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ में राज्य सरकार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मालूम हो कि विभागीय कार्रवाई करते रहने के कारण सीके अनिल को राज्य सरकार में प्रोन्नति नहीं दिया था. जबकि, उनके साथ के लोगों को प्रोन्नति दे दी गयी थी.
सीके अनिल की ओर से राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति नहीं दिये जाने के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) पटना बेंच में एक याचिका दायर कर राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गयी. कैट पटना बेंच ने सीके अनिल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया. कैट के फैसले को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी .
