पटना : राजधानी पटना में रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर्स के नीचे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दायर हुई जनहित याचिका की सुनवाई में कोर्ट को गुमराह कर जवाब देने पर नाराज पटना हाईकोर्ट ने दानापुर रेल मंडल के वरीय मंडल अभियंता को मंगलवार 20 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया.
चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही एवं जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने एडवोकेट वाई माधवी एवं एक अन्य लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
मामला पटना स्थित चितकोहरा रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बसे अवैध बस्ती का है जिसमें दानापुर रेलवे के सीनियर डिविजनल इंजीनियर की तरफ से जो जवाब रेलवे के अधिवक्ता को दिया गया था, उसे देखने के बाद खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. कोर्ट ने पाया कि जो जानकारी रेलवे ने अपने अधिवक्ता को दी है, वह कोर्ट को गुमराह करने वाला है. जवाब में सड़क का विवरण गलत दिया गया है. इसी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने दानापुर रेल मंडल के मुख्य अभियंता को कोर्ट में मंगलवार को तलब कर लिया.
