पटना : मद्य निषेध विभाग में रिक्त हुए आधे पद सीधी भर्ती व आधे प्रोन्नति से भरे जायेंगे

पटना : मद्य निषेध विभाग में रिक्त पद आधी सीधी भर्ती, जबकि आधी प्रोन्नति से भरे जायेंगे. सीधी भर्ती से आने वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी की संयुक्त प्रवेश लिखित परीक्षा के साथ ही इंटरव्यू व मेडिकल बोर्ड से गुजरना होगा. वहीं, मद्य निषेध निरीक्षक (अराजपत्रित) से मूल कोटि मद्य निषेध अधीक्षक (राजपत्रित) में 50 फीसदी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 13, 2018 7:16 AM

पटना : मद्य निषेध विभाग में रिक्त पद आधी सीधी भर्ती, जबकि आधी प्रोन्नति से भरे जायेंगे. सीधी भर्ती से आने वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी की संयुक्त प्रवेश लिखित परीक्षा के साथ ही इंटरव्यू व मेडिकल बोर्ड से गुजरना होगा. वहीं, मद्य निषेध निरीक्षक (अराजपत्रित) से मूल कोटि मद्य निषेध अधीक्षक (राजपत्रित) में 50 फीसदी पदों पर प्रोन्नति के लिए आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी.

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बिहार मद्य निषेध सेवा नियमावली (भर्ती एवं सेवा शर्तें) में इसका प्रावधान किया है. विभाग ने बीते हफ्ते इस नियमावली को मंजूरी दे दी.

हर साल होगी रिक्त पदों की गणना

विभाग हर साल पहली अप्रैल को सीधी भर्ती व प्रोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी तथा सीधी भर्ती के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रैल तक आयोग को भेजेगी. आयोग लिखित व मौखिक परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार कर राज्य सरकार को अभ्यर्थियों की अनुशंसा देगी. यह अनुशंसा एक वर्ष तक ही वैद्य होगी.

अधीक्षक मद्य निषेध होगा मूल कोटि का पद : नियमावली के मुताबिक अधीक्षक मद्य निषेध विभाग के मूल कोटि का पद होगा, जिन्हें प्रोन्नत कर सहायक आयुक्त, उपायुक्त व संयुक्त आयुक्त बनाया जा सकेगा. निरीक्षक मद्य निषेध से अधीक्षक मद्य निषेध में प्रोन्नति के लिए चार प्रमुख पात्रता निर्धारित की गयी है. इसमें निर्धारित कालावधि में संतोषजनक सेवा, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, सीआर में कम से कम अच्छा कोटि होना व वरीयता शामिल है.

दो वर्षों के बाद होगी संपुष्टि

नियुक्त होने वाले प्रत्येक पदाधिकारी को पदभार ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहना होगा. परिवीक्षा अवधि संतोषजनक होने पर सेवा में संपुष्ट किया जा सकेगा. सीधी भर्ती के मामले में आयोग की मेधा सूची, जबकि प्रोन्नति मामले में प्रोन्नति की तिथि ही वरीयता का निर्धारण करेगी. किसी वर्ष में प्रोन्नति से नियुक्त मद्य निषेध अधीक्षक उसी वर्ष सीधी भर्ती से नियुक्त मद्य निषेध अधीक्षक से वरीय होंगे. सेवा की मूल कोटि से भिन्न सभी पद विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे.

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