महाधिवक्ता ने पटना हाईकोर्ट को दी जानकारी
पटना : राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने पटना हाईकोर्ट को सोमवार को बताया की 25 अक्तूबर से शहरी क्षेत्रों में और 25 नवंबर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलीथिन के उपयोग पर रोक लगा दी जायेगी. यह जानकरी मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ को उस समय दी गयी, जब संबंधित मामले की सुनवाई हो रही थी.
ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि इस बीच पॉलीथिन निर्माताओं और थोक विक्रेताओं को पॉलीथिन निर्माण बंद करने और पहले से निर्मित पॉलीथिन नष्ट करने का समय दिया जायेगा.
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महाधिवक्ता को सुनने के बाद इस मामले को निष्पादित कर दिया. मालूम हो कि इससे पहले शहरी क्षेत्रों में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक के लिए 24 सितंबर की डेडलाइन तय की गयी थी, लेकिन इसको लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना नहीं जारी की.
