पटना : बिहार के रास्ते बांग्लादेश में हो रहे पशुओं के अवैध तस्करी के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने गौ ज्ञान फाउंडेशन की ओर से दायर लोकहित याचिका पर अधिवक्ता शारदा नंद मिश्रा को सुनने के बाद यह निर्देश दिया.
अदालत को अधिवक्ता शारदा नंद मिश्र ने बताया कि बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में अवैध पशु विशेषकर ऊंट, गाय, बैल आदि का व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है. जानवरों का व्यापार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जो नियम बनाया है, उसमें कहा गया है कि वेटनरी डॉक्टर से बिना स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के लिए किसी भी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है.
इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने पशुपालन विभाग के निदेशक को स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ष 2010 से 2015 के बीच निर्गत प्रमाण पत्र के दस्तावेज को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को प्रस्तुत करें, लेकिन अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है और अवैध रूप से इन जानवरों का व्यापार तस्करी के माध्यम से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में हो रहा है. बिहार पुलिस इस बात की जानकारी रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
