पटना : कुख्यात नक्सली अजय कानू को नौ वर्ष सश्रम कारावास

पटना : पटना व्यवहार न्यायालय के स्पेशल जज मधुकर कुमार ने बेकरी जेल में बने स्पेशल कोर्ट में शनिवार को बिहार का हार्डकोर नक्सली अजय कानू को नौ वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. उल्लेखनीय है […]

पटना : पटना व्यवहार न्यायालय के स्पेशल जज मधुकर कुमार ने बेकरी जेल में बने स्पेशल कोर्ट में शनिवार को बिहार का हार्डकोर नक्सली अजय कानू को नौ वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. उल्लेखनीय है कि अजय कानू वर्ष 2007 से ही बेऊर जेल में बंद हैं. अरवल जिले के करपी में गस्ती करने जा रही पुलिस पर नक्सलियों ने गोलीबारी की थी.
पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई थी. इस मामले को लेकर करपी थाना में कांड संख्या 85 /99 ,धारा -307 ,353 एवं 34 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था. इसमें कुख्यात अजय कानू का नाम सामने आया था.
इस मामले में अजय कानू को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी गयी है. धारा 307 में -7 साल 6 माह, धारा 353 में डेढ़ साल और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अजय कानू पर अभी कई मामले चल रहे हैं, जिसमें सुनवाई बाकी है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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