पटना : मैट्रिक छात्र ने मांगी कॉपी, परीक्षा समिति ने कहा, नष्ट हो चुकी है
पटना : हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लोक सूचना पदाधिकारी के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर हैरानी जतायी है. साथ ही समिति के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट को यह बताये कि याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका अभी समिति के पास उपलब्ध है या नहीं? न्यायाधीश चक्रधारी […]
पटना : हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लोक सूचना पदाधिकारी के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर हैरानी जतायी है. साथ ही समिति के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट को यह बताये कि याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका अभी समिति के पास उपलब्ध है या नहीं?
न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने एनएन सुमन की रिट याचिका को सुनते हुये उक्त निर्देश दिया.याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत को बताया गया कि पिछले वर्ष की मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन के बाद उसने आरटीआई के तहत उत्तरपुस्तिका की कॉपी के लिए परीक्षा समिति के पास आवेदन किया. उसके आवेदन पर जवाब मिला कि अभी परीक्षा समिति के रिकॉर्ड में उसकी उत्तर पुस्तिका नहीं है. उसके बाद जब आवेदक ने दोबारार मांग की तो जवाब मिला कि रिजल्ट प्रकाशन के तीन महीने बाद उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने का नियम है. बोर्ड के इस रवैये को देखते हुये हाईकोर्ट ने समिति के अध्यक्ष से इस मामले में जवाब तलब किया है.