पटना : गजट प्रकाशन के अभाव में लटका है ट्रेड लाइसेंस कानून

पटना : नगर निगम क्षेत्र में व्यापार करनेवाले व्यापारियों को निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया. ट्रेड लाइसेंस लागू करने को लेकर वर्ष 2013 में एजेंडा तैयार किया गया, जिसे निगम स्थायी समिति व बोर्ड से पारित किया गया. इस प्रस्ताव को लगातार स्थायी समिति में रखा गया और पिछले माह फरवरी में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 17, 2018 5:29 AM
पटना : नगर निगम क्षेत्र में व्यापार करनेवाले व्यापारियों को निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया. ट्रेड लाइसेंस लागू करने को लेकर वर्ष 2013 में एजेंडा तैयार किया गया, जिसे निगम स्थायी समिति व बोर्ड से पारित किया गया.
इस प्रस्ताव को लगातार स्थायी समिति में रखा गया और पिछले माह फरवरी में इसे स्वीकृति दी गयी. अब नगर आयुक्त केशव रंजन प्रसाद ने नगर आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव से अनुरोध किया है कि शीघ्र ही ट्रेड लाइसेंस कानून को बिहार गजट असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाये. ताकि, निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस लागू करने के साथ-साथ आंतरिक राजस्व को बढ़ाया जा सकें.
ट्रेड लाइसेंस को लेकर तय किया गया शुल्क : बीपीएल परिवार 20 रुपये, पांच लाख से नीचे तक 100 रुपये, पांच से दस लाख के बीच एक हजार रुपये, 10 से 50 लाख के बीच दो हजार रुपये और 50 लाख से अधिक पांच हजार रुपये

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