जब काम नहीं करता तो ट्रिब्यूनल का गठन क्यों

पटना. पटना हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि जो ट्रिब्यूनल कानून के तहत काम नहीं करता और कानून का पालन नही करता है तो वैसे ट्रिब्यूनल का गठन ही क्यों किया गया है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 19, 2018 8:16 AM
पटना. पटना हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि जो ट्रिब्यूनल कानून के तहत काम नहीं करता और कानून का पालन नही करता है तो वैसे ट्रिब्यूनल का गठन ही क्यों किया गया है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से यह जबाब मंगा है।
बहाली मामले में सरकार तलब
पटना. पटना हाई कोर्ट ने होमगर्ड बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन में दिये पदों की संख्या घटाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. इस संबंध में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को राज्य सरकार से एक फरवरी तक जवाब मांगा है. बताया गया कि होमगार्ड के 323 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था.
एसएससी के सचिव तलब
पटना. अदालती आदेश के बाद भी एक्स-रे तकनीशियनों की बहाली नहीं करने पर नाराज पटना हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को एक फरवरी को अदालत में तलब किया है. अजय कुमार त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने रुपेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह निर्देश दिया.

Next Article

Exit mobile version