रिश्वतखोरी में बीडीओ व बड़ा बाबू को कारावास

पटना : निगरानी ट्रैक के विशेष जज ब्रजमोहन सिंह की आदालत ने घूस लेने के एक मामले में पूर्वी चंपारण के आदापुर के तत्कालीन प्रखंड विकास विकास पदाधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी व बड़ा बाबू मुक्ति नारायण सिंह को पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. इस […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 19, 2018 8:16 AM
पटना : निगरानी ट्रैक के विशेष जज ब्रजमोहन सिंह की आदालत ने घूस लेने के एक मामले में पूर्वी चंपारण के आदापुर के तत्कालीन प्रखंड विकास विकास पदाधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी व बड़ा बाबू मुक्ति नारायण सिंह को पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी.
इस मामले में कुल नौ गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया. विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 13(2) सहपठित धारा 13(1)डी के तहत दोषी पाते हुए बीडीओ अरुण कुमार त्रिपाठी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
एक लाख रुपये घूस लेते किये गये थे गिरफ्तार : साथ ही बड़ा बाबू मुक्ति नारायण सिंह को 2 वर्ष 6 महीना सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. निगरानी के विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी बीडीओ व बड़ा बाबू को निगरानी की टीम ने 25 मई 2012 को रात्रि करीब 9:15 बजे एक लाख रुपये घूस लेते हुए बीडीओ आवास से रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था. बीडीओ अरुण कुमार त्रिपाठी ने घूस की राशि गिन कर अपने बड़ा बाबू (प्रधान लिपिक) मुक्ति नारायण सिंह को आलमीरा में रखने को दिया.
लेकिन उन्होंने उसे अपने पायजामे के फेटे में रख लिया, जहां से रुपया बरामद किया गया. निर्वाचन मतदाता सूची को तैयार करने के एवज में आरोपियों ने घूस की
राशि ली थी.

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