पटना. अदालती आदेश के बाद भी हाइकोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ एम जैन के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट निर्गत किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि उन्हें हर हाल में आठ सितंबर गुरुवार को अदालत में उपस्थित कराया जाये. मामला किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पूर्व और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश को नजरअंदाज किये जाने का है.
अवमानना का था मामला
न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने मेघु दास एवं अन्य की और से अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दायर याचिका पर अधिवक्ता प्रसन्न सिन्हा को सुनने के बाद यह निर्देश दिया .कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश का उल्लंघन कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने से संबंधित है .
कोर्ट में एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन को तलब किया गया था
Patna High Court ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन समेत डीएसपी और नगर थाना के एसएचओ को एक सितंबर को कोर्ट में तलब किया था. अदालती आदेश के बाद कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन को छोड़ कर डीएसपी और नगर थाना कटिहार के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे . कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन की प्रतिनियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय में कर दी गयी है. उन्हें 30 अगस्त को ही हाइ कोर्ट के आदेश की जानकारी दे दी गयी है
