सीएम नीतीश कुमार बिहार के पत्रकारों को देंगे पेंशन, जानें कैसे करें योजना के लिए आवेदन

सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की शुरूआत तीन वर्ष पहले की गयी थी. योजना के तहत पत्रकार को प्रतिमाह छह हजार रुपए पेंशन मिलेगी. इसके लिए इस वर्ष भी पत्रकारों से आवेदन मांगे गए हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 8, 2023 7:01 PM

बिहार के पत्रकारों को राज्य सरकार के द्वारा पेशन दिया जा रहा है. सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की शुरूआत तीन वर्ष पहले की गयी थी. योजना के तहत पत्रकार को प्रतिमाह छह हजार रुपए पेंशन मिलेगी. इसके लिए इस वर्ष भी पत्रकारों से आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन करने के लिए इच्छुक पत्रकारों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट http://www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर जाकर आवेदन करना होगा. इसके लिए आवेदन पत्र भी यहीं से डाउनलोड किया जा सकता है.

आवेदन करने के लिए चाहिए ये योग्यता

बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले पत्रकारों को सबसे पहले बिहार आईपीआरडी की वेबसाइट पर जाकर प्रवधान, शर्त और पात्रता की जानकारी लेनी पड़ेगी. इसके साथ ही, वेबसाइट से आवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड किया जा सकता है. आवेदक को पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र अपने जिले के जिला जन-संपर्क कार्यालय में सात अगस्त की शाम चार बजे तक जमा करा देना है.

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क्या है आवेदक की पात्रता

बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहली शर्त है कि पत्रकार को पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का कार्य अनुभव हो. इसके साथ ही, वो किसी अन्य स्थान से पेंशन नहीं लेता हो. लाभार्थी के पास पत्रकारिता का प्रमाण-पत्र भी होना जरूरी है. पत्रकार की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. इस योजना का एक दूसरा लाभ ये भी है कि पत्रकार की मृत्यु के बाद इसका लाभ उसके परिवार को भी मिलेगा. राज्य सरकार की इस पहल से कई पत्रकारों की बड़ी मदद होने वाली है.

कैसे करें आवेदन

पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले बिहार आईपीआरडी की वेबसाइट पर जाएं. वहां से योजना का फॉर्म डाउनलोड करें. फॉर्म को साफ शब्दों में औक पूरा भरें. फिर आखिर में संपादक / प्रबंधक / व्‍यवस्‍थापक से अनुशंसा पत्र पर हस्‍ताक्षर करवा कर सील लगवा लें. फार्म के साथ कार्य का प्रमाण पत्र और अन्य मांगे गए जरूरी कागज लगा. इसके बाद फार्म को अपने जिले के जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा कर दें.

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