पटना. बिहार में पहली बार 10 हजार दिव्यांगजनों को मुफ्त में बैट्री चालित ट्राइसाइकिल की सुविधा दी जायेगी. इसका वितरण चालू वित्त वर्ष 2022-23 में किया जायेगा. इस योजना पर खर्च होनेवाली 42 करोड़ की राशि को कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को स्वीकृति दी गयी. पहली बार दी जानेवाली बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का लाभ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जानेवाले वाले वैसे विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनका घर कॉलेज या विश्वविद्यालय से तीन किलोमीटर दूर हो. साथ ही इस योजना का लाभ वैसे रोजगार करनेवाले परिवार के कमाऊ सदस्य को मिलेगा, जिनका आवास और रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूर हो.
किसे मिलेगी ट्राइसाईकिल
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42 करोड़ की राशि की मिली मंजूरी
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03 किलोमीटर दूर घर से दूर होना चाहिए कॉलेज
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60 प्रतिशत होनी चाहिए न्यूनतम दिव्यांगता
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18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए आवेदक की आयु
पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर होगी लागू
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण छात्र योजना के तहत संचालित संबल योजना में 10 हजार बैट्री चालित ट्राइसाइकिल के मुफ्त वितरण की स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने बताया कि यह योजना पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर लागू की जायेगी. इसके लिए आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा.
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए
जिलास्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठिक स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा इसका चयन किया जायेगा. जैसे-जैसे आवेदन प्राप्त होगा उसकी जांच होगी. जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सुयोग्य दिव्यांगजनों का चयन होगा. बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण कैंप आयोजित कर किया जायेगा. उन्होंने बताया कि पात्रता की शर्तों में बिहार राज्य के स्थायी निवासी एवं बिहार में रहना अनिवार्य होगा. साथ ही उसकी अधिकतम सालाना आय दो लाख हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए और दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 60 प्रतिशत (चलंत दिव्यांगता) होनी चाहिए.
10 साल तक दूसरी बार लाभ नहीं
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक बार लाभान्वित होने के बाद लाभुक को अगले 10 वर्षों तक बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का लाभ नहीं दिया जायेगा. बैट्री चालित ट्राइसाइकिल की खरीद भारत सरकार के उपक्रम एलिमको से किया जायेगा. यह योजना दिव्यांग छात्र-छात्राओं और रोजगारपरक व्यक्तियों को उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए और रोजगार के लिए माहौल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा.
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