नवादा के रजौली में 37.8 टन अवैध पत्थर लदा 12 चक्का ट्रक जब्त, 10 लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई

खनन विभाग ने रजौली में 37.8 टन अवैध पत्थर लदे एक 12 चक्का ट्रक को जब्त किया है. अवैध खनिज परिवहन के आरोप में वाहन मालिक और चालक पर करीब 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

Mineral Transport: रजौली क्षेत्र में अवैध खनन, खनिजों के गैर-कानूनी परिवहन और सरकारी राजस्व की चोरी रोकने के लिए खनन विभाग की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. जिला खनन पदाधिकारी प्रत्यय अमन के निर्देश पर एनएच-20 स्थित रजौली चेक पोस्ट पर चलाये जा रहे जांच अभियान के दौरान एक 12 चक्का ट्रक को अवैध रूप से पत्थर ले जाते हुए पकड़ा गया.

वैध चालान और आईएसटीपी दस्तावेज नहीं दिखा सका चालक

जांच के दौरान नवपदस्थापित खनिज विकास पदाधिकारी अंकित कुमार, खान निरीक्षक अंजनी कुमार और गृहरक्षक बल की संयुक्त टीम ने झारखंड निबंधन संख्या जेएच 02 बीपी 6563 वाले ट्रक को रोककर जरूरी कागजात की मांग की. हालांकि, चालक खनिज परिवहन से संबंधित कोई वैध चालान और आईएसटीपी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.

इसके बाद ट्रक को धर्मकांटा पर ले जाकर वजन कराया गया. वजन के दौरान ट्रक पर कुल 37,800 किलोग्राम यानी 37.8 टन पत्थर लदा पाया गया.

नियमों के उल्लंघन पर ट्रक जब्त

खनन विभाग के अनुसार, इस तरह खनिज का परिवहन ''बिहार खनिज के समानुदान, अवैध खनन, भंडारण, परिवहन एवं निवारण नियमावली 2019 (यथासंशोधित 2026)'' के प्रावधानों का उल्लंघन है. इसके बाद मौके पर ही वाहन को जब्त कर लिया गया.

वर्तमान में जब्त ट्रक को सुरक्षार्थ परिवहन विभाग के यार्ड और रजौली थाना पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है.

करीब 10 लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई

विभाग की ओर से वाहन मालिक और चालक पर करीब 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है. वाहन स्वामी को निर्देश दिया गया है कि 30 दिनों के भीतर ओ-ग्रास पोर्टल के माध्यम से निर्धारित राजस्व और जुर्माने की राशि जमा करे.

खनन विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत वाहन को अधिग्रहित कर सरकारी संपत्ति घोषित करने की कार्रवाई की जायेगी.

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By कुमार मनीष देव

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