Nawada News : धमौल थाना क्षेत्र के चर्चित चौकीदार जितेंद्र पासवान हत्याकांड में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी निरंजन कुमार उर्फ निरंजन यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित नहीं माना. मामला धमौल थाना कांड संख्या 63/26 से संबंधित है.
ड्यूटी से घर लौटने के दौरान हुआ था हमला
अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 10 मई की रात ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे चौकीदार जितेंद्र पासवान पर आरोपियों ने हमला किया था. आरोप है कि इस दौरान धारदार चाकू से उनके पेट पर कई वार किए गए थे. गंभीर रूप से घायल जितेंद्र पासवान को इलाज के लिए पीएमसीएच, पटना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.
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केस डायरी और साक्ष्यों का किया गया अवलोकन
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केस डायरी में उपलब्ध गवाहों के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य, घटना की परिस्थितियों और अनुसंधान के दौरान सामने आए तथ्यों का अवलोकन किया. आदेश में कथित हथियार की बरामदगी और आरोपी से जुड़े अन्य साक्ष्यों का भी उल्लेख किया गया है. अदालत ने मामले की प्रकृति और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कहा कि इस स्तर पर आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित नहीं है. इसके बाद निरंजन कुमार उर्फ निरंजन यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई.
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पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार होते गए आरोपी
गौरतलब है कि चौकीदार की हत्या के बाद धमौल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार कार्रवाई की. पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर मुख्य आरोपी रामपत यादव उर्फ गौतम कुमार को शेखपुरा जिले के चेवाड़ा से गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान रामपत ने पुराने विवाद को लेकर चौकीदार के प्रति द्वेष रखने और घटना से पहले उसकी रेकी करने की बात स्वीकार की थी. इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया.
तीन विधि-विरुद्ध बालकों समेत अन्य आरोपी भी पकड़े गए
पुलिस ने इस मामले में हाल के दिनों में तीन विधि-विरुद्ध बालकों समेत मनोहर पासवान उर्फ नागा को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. आरोपी निरंजन कुमार की जमानत याचिका खारिज होने के बाद हत्याकांड में कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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