नवादा नगर : इ-रिक्शा का परिचालन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर ही किया जा सकेगा उक्त बातें सदर एसडीओ राजेश कुमार ने मंगलवार को इ रिक्शा विक्रेता व इ-रिक्शा चालक संघ से जुड़े सदस्यों के साथ बैठक में कही. अनुमंडल कार्यालय में हुई बैठक में तय किया गया कि इ-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. इ-रिक्शा सड़कों पर चलाने के लिए सरकार के द्वारा तय मोटर वाहन एक्ट के अनुरूप नियमों का पालन करते हुए ही चलाया जायेगा.
गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही अनिवार्य रूप से ड्राइवर को भी लाइसेंस बनवाना होगा. रजिस्ट्रेशन लेने या लाइसेंस बनाने में किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को भी आवश्यक निर्देश दिये गये.
30 जून तक का मिला समय : सदर एसडीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया. आयोजित बैठक में अधिकारियों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी के कागज के साथ ही आवश्यक शुल्क लगेगा. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्निंग हेतु 330 रुपये का चलान जमा करना है. बैठक में इ-रिक्शा विक्रेताओं को लालच में नहीं पड़ते हुए सभी टैक्स अदा करके गाड़ी बेचने का निर्देश दिया गया, ताकि सभी चालकों का लाइसेंस बनाया जा सके.
डीएम के आदेश पर इ-रिक्शा जांच का सघन अभियान चलाया जायेगा. सभी वाहन चालकों को निर्देश जारी करते हुए तय समय में जरूरी कागजात बनाने को कहा गया. जांच के दौरान जब्त की गयी गाड़ियों को सभी दस्तावेज क्लियर होने पर ही छोड़ा जा सकेगा. जुलाई माह में इ-रिक्शा का रूट तय करने का काम किया जायेगा. बैठक में सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय, डीटीओ ब्रजेश कुमार, सीओ जितेंद्र सिंह सहित सभी इ-रिक्शा विक्रेता व इ-रिक्शा संघ के अधिकारी मौजूद थे.
