पैक्स का सदस्य बनना हुआ आसान

सहकारिता विभाग ने की ऑन लाइन आवेदन की शुरुआत... पैक्स को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की हुई पहल बिहारशरीफ : प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का सदस्य बनना अब ग्रामीणों तथा किसानों के लिए आसान हो गया है. सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स सदस्य बनने वालों के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान कर दी गयी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 11, 2016 5:04 AM

सहकारिता विभाग ने की ऑन लाइन आवेदन की शुरुआत

पैक्स को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की हुई पहल
बिहारशरीफ : प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का सदस्य बनना अब ग्रामीणों तथा किसानों के लिए आसान हो गया है. सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स सदस्य बनने वालों के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान कर दी गयी है. इसके तहत कोई भी ग्रामीण संबंधित पैक्स का आसानी से सदस्य बन सकता है. ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को एक वैध पहचान पत्र के साथ आवासीय प्रमाणपत्र को स्कैन कर लगाना होगा. इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी अमजद हयात ने बताया कि अक्सर ग्रामीणों द्वारा पैक्स अध्यक्षों पर सदस्य नहीं बनाये जाने के आरोप लगाये जाते रहे हैं.
इस संबंध में पैक्स अध्यक्षों के भी अपनी दलीलें हैं. सरकार तथा विभाग का प्रयास है कि पैक्स को अधिक से अधिक जनतांत्रिक बनाया जाये. ताकि सहकारिता के मूल भावना का विकास हो सके और लोगों को सही मायने में सहकारिता का लाभ मिल सके. उन्होंने बताया कि पैक्स के आधार को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को पैक्स का सदस्य बनाया जाना आवश्यक है.
कैसे करें ऑन लाइन आवेदन:
सबसे पहले सहकारिता विभाग का साइट खोलें. इसके बाद मोबाइल एप डॉट बीआइएच डॉट एनआइसी डॉट इन सलैस ई पैक्स मेम्बर में जाने पर आवेदन पत्र का प्रारूप मिलेगा. इस आवेदन प्रारूप में मांगी गयी सभी जानकारियां अपने मोबाइल नंबर के साथ डालें. इसके साथ अपना वैध पहचान पत्र तथा आवासीय प्रमाणपत्र को स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अटैच कर दें. इसे विभाग के साइट पर भेज दें. आपका आवेदन जिला कार्यालय को प्राप्त हो जायेगा. जिस पर आगे की कार्रवाई विभाग द्वारा की जायेगी.
ऑन लाइन आवेदन से ग्रामीणों को राहत:
विगत कई वर्षों से जिले के विभिन्न पंचायत पैक्स के ग्रामीणों का यह आरोप रहा है कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा उन्हें सदस्य नहीं बनाया जा रहा है. अथवा पैक्स अध्यक्ष द्वारा अपने चहेते लोगों को ही पैक्स अध्यक्ष बनाया जाता है. विभाग की इस पहल से ऐसे तमाम लोग सदस्य बन सकेंगे. जिनकी पैक्स अध्यक्ष से अच्छा संबंध नहीं है. अथवा जो पैक्स अध्यक्ष के संभावित प्रतिद्वंदी की श्रेणी में हैं.
कैसे मिलेगी सदस्यता:
जिला सहकारिता कार्यालय द्वारा आवेदकों से प्राप्त आवेदन संबंधित पैक्स अध्यक्षों को भेज दिया जायेगा. यदि 15 दिनों के भीतर पैक्स अध्यक्ष द्वारा आवेदक को सदस्य बना दिया गया तो ठीक अन्यथा 15 दिनों के बाद आवेदक स्वत: पैक्स सदस्य बन जायेगा. यदि किसी आवेदन को संबंधित पैक्स अध्यक्ष द्वारा कोई त्रुटि बताकर रद्द किया जायेगा तो उस प्रखंड के बीसीओ द्वारा इसकी जांच की जायेगी. यदि त्रुटि सत्य पाया गया तो आवेदक को उसे दूर करने को कहा जायेगा. त्रुटि रहित आवेदन के लिए आवेदक को मोबाइल पर सदस्यता शुल्क जमा करने को कहा जायेगा. सदस्यता शुल्क जमा होते ही आवेदक पैक्स का सदस्य बन जायेगा.