बाइक चोर गिरोह के तीन शातिरों को चार-चार साल की सजा

बाइक चोर गिरोह के तीन शातिरों को चार-चार साल की सजा

-विशेष एनडीपीएस कोर्ट -2 के न्यायाधीश ने सुनायी सजा .-गोबरसही के निकट से पकड़े गए थे तीनों

-जब्त चरस एफएसएल जांच में निकला नकली

मुजफ्फरपुर.

बाइक चोरी के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनडीपीसी कोर्ट दो के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने दोषी पाते हुए कांटी थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी राजू राय, मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली बीएमपी निवासी बबलू महतो एवं सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चट्टी निवासी विवेक कुमार राजू को 4 वर्ष के कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है . कोर्ट ने दो अलग अलग धाराओं में सजा सुनाया है जिसमें भादवि की धारा -411 में दो वर्ष 5 हजार एवं 414 में दो वर्ष 5 हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है. दोनों धाराओं में अलग अलग सजा काटनी होगी.

यह है मामला :सदर थाना के दारोगा राधेश्याम के लिखित बयान पर एफआइआर दर्ज की गयी थी.जिसमें बताया था कि वह गश्त पर थे तो सूचना मिली कि भगवानपुर और गोबरसही के बीच सर्विस लेन पर शनि मंदिर के निकट बाइक चार गिरोह के तीन शातिर जुटे हुए हैं.छापेमारी की गयी तो बबलू के पास से दो मास्टर चाभी, पॉकेट से 120 ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ और मोबाइल मिला.

राजू राय के पास से दो मास्टर चाभी, 130 ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ और मोबाइल मिला.विवेक के पास से 60 ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ, 4900 रुपये नगद, दो मोबाइल मिले.तीनों के पास से दो बाइक मिली.तीनों ने स्वीकार किया कि जब्त बाइक चोरी की है.मामले में पुलिस ने बीते 30 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी.जब्त चरस एफएसएल की जांच में नकली निकली. जिसके बाद मादक पदार्थ नहीं रहने के कारण एनडीपीएस की धारा चार्जशीट से हटा ली गयी थी.

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By Prabhat Khabar News Desk

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