नीट परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में राज पांडे के जमानत पर आदेश सुरक्षित

एडीजे -1 ने मुख्य आरोपित हुकमा राम एवं राज पांडे की जमानत पर एक साथ की सुनवाई

मुजफ्फरपुर. नीट परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में मुख्य आरोपित जोधपुर एम्स के एमबीबीएस तीसरे वर्ष के छात्र हुकमा राम एवं राज पांडे की ओर से अलग अलग दाखिल अग्रिम जमानत पर गुरुवार को एडीजे -1 ने एक साथ सुनवाई की. राज पांडे की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए हुकमा की जमानत पर सुनवाई के लिए दो सितम्बर की अगली तिथि निर्धारित की है. हुकमा की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत पर सुनवाई के लिए एक समय की मांग की थी. प्रयाग राज निवासी नीट परीक्षा के मूल परीक्षार्थी राज पांडेय की जगह ही जोधपुर एम्स के छात्र हुकमा राम फर्जी परीक्षार्थी बनकर शामिल हुआ था. इस केस में राज पांडेय भी आरोपित है. बता दें कि बीते पांच मई को मिठनपुरा के मालीघाट स्थित डीएवी सेंटर पर नीट की परीक्षा हुई थी. इसमें बायोमेट्रिक जांच में राज पांडेय की जगह परीक्षा देते हुए जोधपुर एम्स का छात्र धरा गया था.उसने अपना लिखित कबूलनामा भी दिया था जिसमें बताया था कि चार लाख रुपए उसे परीक्षा देने के लिए मिला था. चालाकी से एडमिट कार्ड पर राज पांडेय की जगह हुकमा राम की तस्वीर लगा दी गई थी, ताकि वह पकड़ा नहीं जा सके. बायोमेट्रिक जांच में धराने के बावजूद उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया गया. परीक्षा देने के बाद उससे पूछताछ हुई तो हकीकत खुलकर सामने आयी. हालांकि बाद में मिठनपुरा थाना के दारोगा ने अपने बयान पर एफआइआर दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >