दुष्कर्म मामले में एफएसएल रिपोर्ट नहीं देने पर थानेदार व आइओ से शो कॉज

दुष्कर्म मामले में एफएसएल रिपोर्ट नहीं देने पर थानेदार व आइओ से शो कॉज

मुजफ्फरपुर. विशेष पॉक्सो कोर्ट दो विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने एसएसपी के माध्यम से नाबालिग से दुष्कर्म मामले में साहेबगंज थानेदार और कांड के आइओ को न्यायालय में सदेह हाजिर होकर शो कॉज देने का आदेश दिया है. मंगलवार को कोर्ट ने एसएसपी को भेजे शोकॉज लेटर में बताया है कि हाइकोर्ट ने इस केस को 21 जुलाई 2024 तक निष्पादित करने का आदेश दे रखा है. कई बार के सूचना के बाद भी एफएसएल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है. यदि 21 जुलाई तक एफएसएल रिपोर्ट के कारण केस निष्पादित नहीं होता है तो इसकी पूरी रिपोर्ट हाइकोर्ट को भेजी जायेगी. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने थानेदार व आइओ को 22 जुलाई 2024 को कोर्ट में सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है. विशेष पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से कई बार कांड के आइओ और साहेबगंज थानेदार से संपर्क कर एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आग्रह किया है. उन्हें बताया है कि समय पर एफएसएल रिपोर्ट नहीं दी गयी तो यह हाइकोर्ट के आदेश के अवमानना का मामला होगा. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि साहेबगंज थाने में छह नवंबर 2022 को दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग के आवेदन के आधार पर एफआइआर दर्ज करायी गयी थ, तब दुष्कर्म पीड़िता छह माह की गर्भवती थी. केस में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया था.जिसके बाद बच्चे और आरोपित के डीएनए जांच का आदेश दिया गया. पुलिस ने आरोपित और बच्चे की डीएनए जांच करायी है.जिसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश किया जाना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >