पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रिश्तेदार संतोष को 20 साल की सश्रम कैद

मुजफ्फरपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी संतोष कुमार को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पूरी खबर पढ़ें।

मुजफ्फरपुर पॉक्सो सजा:  जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है. विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपित संतोष कुमार को दोषी करार दिया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

न्यायालय ने दोषी पर आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया है.

  • दोषी संतोष कुमार को 20 वर्ष सश्रम कारावास भुगतना होगा.
  • इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
  • जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है.

अभियोजन ने पेश किए 7 महत्वपूर्ण गवाह

अदालत में मामले की मजबूत पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू द्वारा की गई, जिसमें अधिवक्ता मिकी ने सहयोग किया.

  • अभियोजन पक्ष ने दोष साबित करने के लिए कोर्ट के समक्ष कुल 7 गवाहों को पेश किया.
  • सभी गवाहों के बयान और चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने त्वरित न्याय दिया.
  • पुलिस विवेचक ने मामले की जांच पूरी कर 4 जुलाई 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.

शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म

घटना को लेकर पीड़िता ने 24 मई 2021 को सकरा थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

  • पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 24 अप्रैल 2020 को उसका दूर का रिश्तेदार संतोष कुमार शादी का झांसा देकर उसे पास के एक खाली कमरे में ले गया था.
  • वहां आरोपी ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया.
  • पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया था कि इस घटना के बाद वह गर्भवती हो गई थी.

अदालत के इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और क्षेत्र में कड़ा संदेश गया है.

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By Premanshu shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.
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