राजस्व महाअभियान : क्षतिग्रस्त या छूटी जमाबंदी पर भी अब स्वीकार होंगे पब्लिक के आवेदन, लौटाने पर होगी कार्रवाई

Public applications will be accepted

::: अपर मुख्य सचिव ने जारी किया सख्त आदेश, कहा लोगों की सुविधा के लिए चल रहा है महाअभियान

::: उत्तराधिकार एवं बंटवारा के लिए भी आवेदन होगा स्वीकार

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

राजस्व महाअभियान के दौरान अब राजस्व कर्मचारी क्षतिग्रस्त या ऑनलाइन दर्ज नहीं हुई जमाबंदी वाले रैयतों के आवेदनों को लौटा नहीं सकेंगे. ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. राज्य भर से मिल रही शिक���यतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह सख्त आदेश जारी किया है. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि कई मामलों में जमाबंदी पंजी फटी होने या ऑनलाइन अपलोड न होने की वजह से आवेदकों को वापस लौटाया जा रहा है. रैयतों को यह कहकर परेशान किया जा रहा है कि उनकी जमीन गैर-मजरूआ या बकास्त मालिक है या उन्हें समाहर्ता से नया आदेश लाने को कहा जा रहा है. यह गलत है. नये आदेश के अनुसार, राजस्व कर्मचारियों को सभी तरह के आवेदन स्वीकार करने होंगे, चाहे वह ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को दर्ज कराने, या नामांतरण (उत्तराधिकार या बंटवारा) के लिए हो. अपर मुख्य सचिव ने साफ किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, न कि उन्हें परेशान करना. यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो कर्मचारी आवेदक को स्पष्ट जानकारी देंगे. यह कदम रैयतों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जिन्हें पहले अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

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Published by: Devesh kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में देवेश को 17 वर्षों का अनुभव है. उच्च शिक्षा, जमीन रजिस्ट्री, नगर निगम की कार्यप्रणाली और स्मार्ट सिटी विकास जैसे विषयों पर इनका विशेष लेखन है. राजनीतिक और सामाजिक समसामयिक मुद्दों के साथ-साथ खोजी पत्रकारिता और ब्रेकिंग न्यूज कवरेज में ये सक्रिय हैं. तथ्यपरक, प्रभावी और जन सरोकार से जुड़ी रिपोर्टिंग इनकी प्रमुख पहचान है.

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