Muzaffarpur news: मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र की एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपित शिक्षक मोहम्मद सितारे को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दी जाएगी.
मैट्रिक की ट्यूशन के दौरान की थी हरकत
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में 5 गवाहों को पेश किया था. मामला 2025 का है, जब पीड़िता आरोपित शिक्षक के पास मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी के लिए तीन महीने तक ट्यूशन पढ़ने गई थी. प्राथमिकी के अनुसार, इस दौरान आरोपित शिक्षक छात्रा पर निकाह का दबाव बनाता था और उसे प्रतिदिन अकेले ट्यूशन पढ़ने के लिए बुलाताथा. एकांत का फायदा उठाकर उसने अनैतिक कार्य करने का प्रयास किया और विरोध करने पर गांव में दुष्प्रचार की धमकी दी.
